राजनांदगांव/थाना सिटी कोतवाली पुलिस राजनांदगांव की कार्यवाही। रात्रि में हुई मारपीट के मामले में एक आदतन आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।””नाम आरोपी””- विशाल बांसफोड़ पिता स्व. चंद्रिका बांसफोड़ उम्र 22 वर्ष साकिन अटल आवास बैगापारा लखोली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव(छग)।
“”घटना का विवरण””- 11.07.2026 की रात्रि में प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि 10.07.2026 को रात्रि 20ः30 बजे हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ हाई स्कूल के सामने बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे, कि उसी समय बैगापारा अटल आवास के विशाल बांसफोड़ अपने साथी के साथ नशे की हालत में आये, और गाली गलोच करने लगे, जिन्हे गाली देने से मना किया, तो उक्त दोनों के द्वारा मां बहन की अश्लील गाली गलोच व जान से मारने की धमकी देकर विशाल बांसफोड़ के द्वारा अपने पास रखे धारदार वस्तु से इसके बाये हाथ के हथेली पर वार किया, जिससे कट लग कर खून निकलने लगा दोस्तों ने बीच बचाव किया तो उनको भी गंदी-गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करना बताया। कि रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलॉफ अप0क्र0 347/26 धारा 296, 351 (2), 118 (1), 3 (5) बीएनएस कायम कर वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया। आरोपी की पतासाजी कर एक आरोपी विशाल बांसफोड़ निवासी अटल आवास बैगापारा लखोली जिला राजनांदगांव पकड़ा गया जिसे पूछताछ पर जुर्म स्वीकार किया गया, आज दिनांक 11.07.2026 को मामलें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया।”‘आदतन आरोपी विशाल बांसफोड़ के विरूद्व दर्ज अपराध””- अप.क्र. 699/21 धारा 294, 323, 506, 34 भादवि.। अप.क्र. 894/22 धारा 294, 323, 506, 34 भादवि.। अप.क्र. 251/25 धारा 296, 115(2), 351 (2), 126 (2), 3 (5) बीएनएस। अप.क्र. 450/25 धारा 296, 309 (4), 109 (1), 126 (2), 3 (5) बीएनएस। इस्त.क्र. 72-109/26 धारा 170-126, 135 (3) बीएनएसएस।
