राजनांदगांव/धोखाधड़ी के आरोपी को उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया,आरोपी के कब्जे से 04 नग एटीएम कार्ड, 01 पासबुक एवं 03 नग मोबाइल जप्त किए गए

राजनांदगांव/आरोपी द्वारा लगभग ₹82,50,000/- की ठगी किया जाना पाया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया जहां जेल वारंट प्राप्त होने पर जेल भेजा गया। आरोपी का नाम :- धनीराम सिन्हा, पिता हीरा राम सिन्हा, उम्र 40 वर्ष, निवासी गोकुलधाम गोकुलनगर, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव (छग)।
मामले का संक्षिप्त विवरण :- कई प्रार्थियों द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि धनीराम सिन्हा नामक व्यक्ति द्वारा शेयर मार्केट में पैसा निवेश कराने पर राशि दोगुनी कर वापस करने का झांसा देकर धोखाधड़ी की गई है। शिकायत पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 592/2025, धारा 420 भा.दं.वि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद क्षेत्र में होने की जानकारी प्राप्त हुई। गठित टीम द्वारा गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी क्षेत्र में दबिश देकर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम धनीराम सिन्हा बताया तथा अपराध करना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से 04 एटीएम कार्ड, 01 पासबुक एवं 03 मोबाइल फोन जप्त किए गए। जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी द्वारा कई प्रार्थियों से शेयर मार्केट में अधिक मुनाफा दिलाने के नाम पर लगभग ₹82,50,000/- की धोखाधड़ी की गई है। आरोपी के विरुद्ध थाना बसंतपुर के अतिरिक्त थाना डोंगरगढ़ (जिला राजनांदगांव) एवं जिला दुर्ग में भी धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज पाए गए हैं।

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