दुर्ग/कलेक्टर अभिजीत सिंह के आदेशानुसार 04 मार्च होली के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर ने जिले में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेन्ट, बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे एफएल-1(घघ),एफएल-1(घघ-कम्पोजिट), सीएस-2(घघ), सीएस-2(घघ-कम्पोजिट), सीएस-2(ग-अहाता), सीएस-2(ग-कम्पोजिट अहाता),एलएल-1(ख-अहाता), एफएल2 क, 3, 3क, 3ग, 4, 4क, 5,5(क), 6, 7, 8, 9, 9(क), सीएस 1, सीएस 1-ख, सीएस 1 -ग, एफएल 10, भांग/भांगघोटा एवं भण्डारण भाण्डागार भिलाई को 04 मार्च 2026 को पूर्णतः बंद रखने के आदेश दिए हैं। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने कहा गया है।