भिलाई/भिलाईवासियों के लिए आज अत्यंत हर्ष और राहत का दिन है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएँ विभाग द्वारा आज दिनांक 02.11.2026 को कार्यालय आदेश क्रमांक TSD/2026/564 जारी कर रिटेंशन योजना के अंतर्गत आवंटित क्वार्टरों के किराए में अंतरिम राहत प्रदान की गई है। जारी आदेश के अनुसार, अब रिटेंशन योजना के तहत रखे गए क्वार्टरों का किराया 6 रुपये प्रति वर्गफुट प्लिंथ एरिया प्रति माह की दर से लिया जाएगा। यह संशोधित दर 01 दिसंबर 2025 के बिल से पूर्वव्यापी (Retrospective) प्रभाव से लागू होगी। यह राहत थर्ड पार्टी अधिभोगियों को आवंटित क्वार्टरों पर भी लागू होगी। यह निर्णय 17 नवंबर 2025 के परिपत्र क्रमांक O&M/Procedure/1613 में आंशिक संशोधन करते हुए, विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक रहवासी अपने बकाया देयकों का भुगतान कर सकें और उन्हें राहत मिल सके। इस ऐतिहासिक और जनहितकारी निर्णय के लिए मैं मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन विष्णुदेव साय का हृदय की गहराइयों से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के संवेदनशील नेतृत्व, भिलाई वासियों के प्रति उनकी चिंता और जनहित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण ही यह राहत संभव हो सकी है।
मैं समस्त भिलाई वासियों, विशेषकर रिटेंशन योजना के लाभार्थियों एवं क्वार्टरों में निवासरत परिवारों को इस निर्णय के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह निर्णय हजारों परिवारों को आर्थिक राहत देगा और भिलाई के विकास में नई ऊर्जा का संचार करेगा। भिलाई के हितों की रक्षा के लिए हम सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे।
