भिलाई/प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के “मोर मकान मोर आस” घटक के अंतर्गत किरायेदारी के रूप में निवासरत् किरायेदारों/बेघर परिवारों से शासन द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ पात्रता संबंधी संपूर्ण दस्तावेज जमा कराकर सक्षम स्वीकृति पश्चात् शासन के दिशा निर्देशानुसार कुल अंशदान राशि का 10 प्रतिशत राशि जमा कराकर विधिवत पूर्ण पारदर्शिता से आवासों का आबंटन किया गया है। आवास आबंटन होने के 01 माह उपरान्त से लेकर लगातार 09 माह तक 10 प्रतिशत के समान किश्तों की राशि को निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा। जिसके संबंध में आबंटिती को लॉटरी द्वारा आवास आबंटन हेतु जारी सूचना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है, तथा शासन से जारी दिशा निर्देश में उल्लेख है, कि “हितग्राही द्वारा प्रदाय चेक लगातार 02 बार बाउन्स होते है/समयावधि में राशि प्रदाय नही की जाती है, तो हितग्राही को डिफाल्टर घोषित करते हुए हितग्राही द्वारा भुगतान की गयी प्रथम एवं द्वितीय किश्त की राशि राजसात की जावेगी।” जो हितग्राही आबंटन माह से 09 तक अपना पूर्ण बकाया अंशदान राशि निगम कोष में जमा नही किये हैं उनका आबंटन निरस्त किया जावेगा। इस विज्ञप्ति प्रकाशन को आम सूचना मान कर प्रकाशन किया जा रहा है।
