भिलाई/पीएसीएल निवेशकों के भुगतान के संबध में गठित लोढ़ा कमेटी ने 6 अक्टूबर 2026 तक बैंक खाता अपडेट करने अतिरिक्त अवसर दिया है। एआईएसओ संगठन ने देशभर के पीएसीएल पर्ल्स निवेशकों से समय रहते बैंकिंग प्रक्रिया पूरी करने अपील की है।
पीएसीएल (पर्ल्स) निवेशकों के लिए राहत की खबर सामने आई है। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आरएम लोढ़ा समिति द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, पीएसीएल निवेशकों के ऐसे दावा आवेदनों, जिनमें बैंक सत्यापन अथवा बैंक खाते से संबंधित कमियां पाई गई थीं, उन्हें दूर करने के लिए सेबी के पीएसीएल रिफंड पोर्टल पर अतिरिक्त समय दिया गया है। सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, जिन निवेशकों/आवेदकों के दावे बैंक सत्यापन में विफलता अथवा अन्य कमियों के कारण अपूर्ण रह गए थे, वे https://www.sebipaclrefund.co.in� पोर्टल पर लॉगिन कर बैंक खाते से संबंधित कमियों को दूर कर सकते हैं। यह सुविधा 7 मई 2026 से 6 अगस्त 2026 तक उपलब्ध किया गया था। जिसका समय सीमा दो माह अतिरिक्त बढ़ाया जाकर 6 अक्टूबर 2026 किया गया है। पीएसीएल निवेशकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर आवश्यक सुधार अवश्य करें।
पीएसीएल निवेशकों के हितों और उनके भुगतान की मांग को लेकर एआईएसओ (ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन) विगत 11 वर्षों से लगातार संघर्षरत है। संगठन द्वारा लंबे समय से पीएसीएल निवेशकों की समस्याओं, रिफंड प्रक्रिया में आ रही तकनीकी एवं दस्तावेजी कमियों तथा लंबित दावों के समाधान को लेकर निरंतर आवाज उठाई जाती रही है।वही संगठन का कहना है कि लोढ़ा कमेटी द्वारा समय सीमा बढ़ाया जाना उन निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है, जिनके आवेदन बैंक सत्यापन संबंधी कमियों के कारण लंबित या अपूर्ण रह गए हैं। संगठन ने निवेशकों से अपील की है कि वे इसे अंतिम अवसर मानते हुए पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति जांचें और आवश्यक बैंक संबंधी सुधार निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करें।
एआईएसओ संगठन के शीर्ष नेतृत्व की माने तो उनका स्पष्ट कहना है कि पीएसीएल निवेशकों के हित में संघर्ष आगे भी जारी रहेगा और जब तक अंतिम निवेशक तक भुगतान नहीं हो जाता तब तक न रुकेंगे ,न झुकेंगे,न बिकेेंगे प्रत्येक निवेशक का भुगतान लेकर ही रहेंगे ।
