दुर्ग/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी दुर्ग अवध किशोर के न्यायालय ने तलाकशुदा महिला को विवाह का भरोसा देकर शारीरिक सम्बंध बनाने और विवाह नहीं करने के आरोप में आरोपी योगेश कुमार साहू पिता रिखी राम साहू डबरा पारा पुरानी भिलाई को आरोप सिद्ध होने से सात वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- जुर्माना से दण्डित किया है। सिटी कोतवाली दुर्ग थाना में अपराध क्रमांक 191/25 धारा 69 B.N.S 2023 में पीडिता ने शिकायत की थी। आरोपी दुर्ग स्थित अपने
बुआ के घर आता जाता था, जो पीड़िता के यहां किराए में रहती थी। आरोपी फोन पर पीड़िता से बातचीत करना था था तथा पीड़िता को पसंद करता था ।आरोपी शादी करूंगा कहा था। 24.03.25 को आरोपी पीड़िता के घर आया और शादी का प्रलोभन देकर पीड़िता से शारीरिक सम्बंध बनाया। आरोपी ने फिर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लोया। पीड़िता आरोपी के घर पहुची तो पता चला कि वह अपनी शादी के लिए लड़की देखने गया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कर न्यायालय में मामला पेश किया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय सिंह ने बताया कि प्रकरण क्रमांक 194/25 में आज दिनाँक 2.11.26 को निर्णय सुनाया गया।
