राजनांदगांव/विगत 03 माह में धारा 34(1) एवं 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कुल 127 प्रकरणों में 138 आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। आरोपियों के कब्जे से कुल 1150.33 बल्क लीटर अवैध शराब कीमती 8,88,549/- रुपये तथा तस्करी में प्रयुक्त 41 दोपहिया वाहन एवं 02 चारपहिया वाहन कीमती 30,65,000/- रुपये जप्त किए गए। इस प्रकार अवैध शराब एवं वाहनों सहित कुल 39,53,549/- रुपये की संपत्ति जप्त की गई। छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर (मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र) से अवैध शराब तस्करी के प्रमुख प्रकरण छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से अवैध शराब तस्करी के कुल 05 बड़े मामलों में पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ (अप.क्र. 33/26), थाना बसंतपुर (अप.क्र. 586/25), थाना डोंगरगढ़ (अप.क्र. 606/25) तथा थाना डोंगरगांव (अप.क्र. 346/25, 347/25) में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है—
मध्य प्रदेश निर्मित अंग्रेजी शराब
धारा 34(1), 34(2) आबकारी एक्ट के तहत 03 प्रकरणों में 08 आरोपियों से
464.46 बल्क लीटर अंग्रेजी शराब कीमती 5,59,389/- रुपये जप्त। तस्करी में प्रयुक्त 01 दोपहिया वाहन एवं 02 चारपहिया वाहन, कुल कीमती 14,80,000/- रुपये जप्त।
महाराष्ट्र निर्मित देशी शराब
धारा 34(1), 34(2) आबकारी एक्ट के तहत 02 प्रकरणों में 02 आरोपियों से
12.96 बल्क लीटर देशी प्लेन शराब कीमती 5,760/- रुपये जप्त। तस्करी में प्रयुक्त 01 दोपहिया वाहन, कीमती 20,000/- रुपये जप्त।
छत्तीसगढ़ निर्मित अवैध शराब (जिले के भीतर) के प्रकरण
जिले के भीतर छत्तीसगढ़ निर्मित अवैध शराब के मामलों में कुल 122 प्रकरणों में 128 आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, विवरण निम्नानुसार है—
छत्तीसगढ़ निर्मित देशी शराब
धारा 34(1), 34(2) आबकारी एक्ट के तहत 92 प्रकरणों में 95 आरोपियों से
522.40 बल्क लीटर देशी प्लेन शराब कीमती 2,34,860/- रुपये जप्त। छत्तीसगढ़ निर्मित अंग्रेजी शराब धारा 34(1), 34(2) आबकारी एक्ट के तहत 30 प्रकरणों में 33 आरोपियों से
133.23 बल्क लीटर अंग्रेजी शराब कीमती 88,540/- रुपये जप्त। देशी/विदेशी शराब परिवहन में प्रयुक्त 39 दोपहिया वाहन, कीमती 15,65,000/- रुपये जप्त।
