दुर्ग/धमधा रोड सब्जी मंडी के पास धारदार हथियार रखकर आम लोगों को डराने वाला आरोपी गिरफ्तार,अवैध हथियार बरामद,मुखबिर की सूचना पर मोहन नगर पुलिस ने धमधा रोड सब्जी मंडी के पास घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया।
आरोपी के कब्जे से लोहे का धारदार हथियार बरामद कर नियमानुसार जप्त किया गया।प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।गिरफ्तार आरोपी को विधिवत न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
“”मुख्य बिंदु””: 04.09.2026 को थाना मोहन नगर पुलिस को सूचना मिली कि धमधा रोड सब्जी मंडी के पास एक व्यक्ति धारदार हथियार रखकर आम लोगों को डरा रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा गया।””संक्षिप्त विवरण””: 04.09.2026 को थाना मोहन नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि धमधा रोड सब्जी मंडी के पास एक व्यक्ति धारदार हथियार रखकर आम लोगों को डरा रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा संदेही को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से लोहे का धारदार हथियार बरामद हुआ। पूछताछ एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना मोहन नगर में अपराध क्रमांक 624/2026, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।””मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)””:
आरोपी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार अपने कब्जे में रखकर आम लोगों को भयभीत करने का प्रयास किया जा रहा था। मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को हथियार सहित पकड़ा।””घटना स्थल””:
धमधा रोड सब्जी मंडी के पास, दुर्ग, थाना मोहन नगर क्षेत्र, जिला दुर्ग।””आरोपी का नाम””: आशिष यादव उर्फ आशु, उम्र 26 वर्ष, निवासी लुचकी पारा वार्ड क्रमांक 07, थाना दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।””जप्त सामग्री””:
लोहे का 01 धारदार हथियार, अनुमानित कीमत ₹500।
“”सराहनीय कार्य””:
उक्त कार्यवाही में थाना मोहन नगर पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
“”दुर्ग पुलिस की अपील””:
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमने, लोगों को डराने-धमकाने अथवा अन्य संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों के विरुद्ध सूचना मिलने पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
