दुर्ग/छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अधिनियम की धारा-9 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहला- मानपुर- अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़- छुईखदान-गण्डई जिलों के कलेक्टरों को इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। जारी आदेश के अनुसार दुर्ग जिले के लिए कलेक्टर अभिजीत सिंह को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।