दुर्ग/प्रतिबंधित दिवस पर अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध दुर्ग पुलिस की कार्रवाई, 03 आरोपी गिरफ्तार; कुल 104 पौवा देशी शराब एवं मोबाइल फोन जप्त,मोहन नगर पुलिस ने प्रतिबंधित दिवस पर शराब बिक्री की तैयारी कर रहे 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल 73 पौवा देशी शराब जप्त की। भिलाई नगर पुलिस ने रुआबांधा तालाब के पास अवैध रूप से शराब बिक्री करते 01 आरोपी को गिरफ्तार कर 31 पौवा देशी शराब बरामद की। दोनों थाना क्षेत्रों में मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी एवं रेड कार्रवाई कर अवैध शराब बिक्री के प्रयास को रोका गया। तीनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत पृथक-पृथक अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।””मुख्य बिंदु””:
04.09.2026 को थाना मोहन नगर एवं थाना भिलाई नगर पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर 104 पौवा देशी शराब एवं 01 मोबाइल फोन जप्त किया गया।
“””संक्षिप्त विवरण”””:
थाना मोहन नगर पुलिस को 04.09.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि धमधा रोड सब्जी मंडी के पास प्रतिबंधित दिवस पर शराब बिक्री करने के उद्देश्य से सुभाष ठाकुर उर्फ छोटू एवं अजय विश्वकर्मा शराब लेकर ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से कुल 73 पौवा रोमियो देशी शराब, कीमत लगभग ₹10,580 बरामद हुई। दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 622/26 एवं 623/26, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत पृथक-पृथक अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया तथा न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। इसी क्रम में थाना भिलाई नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि रुआबांधा तालाब के ऊपर एक व्यक्ति प्लास्टिक की बोरी में शराब रखकर अवैध रूप से बिक्री कर रहा है। पुलिस टीम द्वारा मौके पर गवाहों के साथ घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की गई, जहां आरोपी महेश कुमार साहू उर्फ वासु साहू को पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से 31 पौवा देशी शराब, कुल 5.580 लीटर, अनुमानित कीमत ₹2,600 तथा 01 मोबाइल फोन कीमत ₹3,600 जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 497/2026, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर दिनांक 04.09.2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।”””मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)”””: आरोपियों द्वारा शराब को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखकर प्रतिबंधित दिवस पर ग्राहकों की तलाश कर बिक्री करने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस ने मुखबिर सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को शराब सहित पकड़ा।”””घटना स्थल”””:
धमधा रोड सब्जी मंडी के पास, दुर्ग, थाना मोहन नगर क्षेत्र। रुआबांधा तालाब के ऊपर, थाना भिलाई नगर क्षेत्र, जिला दुर्ग।”””आरोपी का नाम”””: सुभाष ठाकुर उर्फ छोटू, उम्र 21 वर्ष, निवासी बाम्बे आवास, उरला, दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
अजय विश्वकर्मा, उम्र 23 वर्ष, निवासी बाम्बे आवास, उरला, दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
महेश कुमार साहू उर्फ वासु साहू, उम्र 20 वर्ष, निवासी रुआबांधा बस्ती, गांधी चौक, थाना भिलाई नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।”””जप्त सामग्री”””
73 पौवा रोमियो देशी शराब, कीमत ₹10,580। 31 पौवा देशी मदिरा, कुल 5.580 लीटर, अनुमानित कीमत ₹2,600। 01 मोबाइल फोन, कीमत ₹3,600।
“””सराहनीय कार्य”””:
उक्त कार्रवाई में थाना मोहन नगर एवं थाना भिलाई नगर पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।”‘”दुर्ग पुलिस की अपील”””: दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि अवैध शराब की बिक्री, भंडारण अथवा परिवहन की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। अवैध रूप से शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।