राजनांदगांव/सार्वजनिक स्थान पर हुल्लड़बाजी एवं अशांति फैलाने वाले तीन आरोपियों को थाना बसंतपुर पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश करने के उपरांत भेजा गया जेल। जिले में असामाजिक तत्वों के विरुद्ध राजनांदगांव पुलिस का विशेष अभियान लगातार जारी।””गिरफ्तार आरोपियों के नाम””- अब्दुल जुबैर अहमद, पिता – अब्दुल गफ्फार, उम्र 27 वर्ष, निवासी लालबाग प्रभातनगर, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव।
भूपेन्द्र बघेल, पिता – स्वर्गीय तामसिंग बघेल, उम्र 31 वर्ष, निवासी लालबाग प्रभातनगर, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव। साहिल यादव, पिता – सुरेश यादव, उम्र 30 वर्ष, निवासी लालबाग प्रभातनगर, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव। 02 जुलाई 2026 को थाना बसंतपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कलकत्ता चिकन सेंटर के पास कुछ व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। उनके इस कृत्य से क्षेत्र में अशांति व भीड़ एकत्र हो गई थी। उपस्थित लोगों द्वारा समझाइश देने के बावजूद संबंधित व्यक्ति अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। सूचना मिलते ही थाना बसंतपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और संबंधित व्यक्तियों को समझाने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने पुलिस की समझाइश की भी अवहेलना करते हुए गाली- गलौज एवं हंगामा जारी रखा, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति निर्मित हो गई।””प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर भेजा गया जेल””-स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अब्दुल जुबैर अहमद, भूपेन्द्र बघेल एवं साहिल यादव को मौके से गिरफ्तार कर हिरासत में लिया। तीनों आरोपियों के विरुद्ध इस्तगाशा क्रमांक 91-175/2026 के तहत धारा 170, 126 एवं 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।
आरोपियों को अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) न्यायालय, राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से जेल वारंट प्राप्त होने पर तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेजा गया।
